वारंटी समय में खराब एसी ना बदलने पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया कंपनी पर 15 लाख 50 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

Haridwar। रोशनाबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने एसी कंपनी पर 15 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह जुर्माना कंपनी और सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एसी की कीमत 32000 का 6% वार्षिक ब्याज से अदा करने के आदेश दिए हैं, आयोग ने क्षतिपूर्ति के तौर पर 1000000 रुपए, मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए ₹500000 और वकील व शिकायतकर्ता का खर्च ₹50000 का जुर्माना लगाते हुए शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि बहादरपुर जट निवासी शिकायतकर्ता कुमारी विदुषी ने त्रिशूल ट्रेडिंग एजेंसी गुरुद्वारा ज्वालापुर से 1 वोल्टाज का एसी 32000 में खरीदा था, एसी वारंटी समय में ही खराब हो गया था, जिसकी शिकायत डीलर और एजेंसी से की गई थी ,एजेंसी द्वारा एसी बदलने से मना कर दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली, जिसमें सुनवाई करते हुए अध्यक्ष कुंवर सेन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाते हुए यह आदेश दिए गए हैं।

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