उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर संकट के बादल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री और राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा कानूनी नोटिस…
उत्तराखंड राज्य में नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 में होने के लिए राज्य सरकार ने जो आदेश दिया है उस संबंध में हरिद्वार के अरुण भदोरिया एडवोकेट ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व राज्य चुनाव आयुक्त को कानूनी नोटिस भेज कर होने वाले 23 जनवरी 2025 में चुनाव को तत्काल रोके जाने के आदेश के लिए भेजा है जिसमें अरुण भदोरिया एडवोकेट ने अपने कानूनी नोटिस में लिखित में जानकारी दी है कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक भयानक सर्दी व ठंड का प्रकोप है और राज्य में बर्फबारी हो रही है, बारिश भी हो रही है ,ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया गया जो की पूर्ण रूप से गलत है साथ ही अपने नोटिस में यह भी बताया कि इस समय अधिकांश साधु संत अखाड़े के प्रमुख व लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में उपस्थित रहेंगे ,वोट डालने का अधिकार हिंदुस्तान के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को है और उनका वह संवैधानिक अधिकार भी है और महाकुंभ जैसा आयोजन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अभिन्न हिस्सा है ऐसे समय में साधु संत महात्मा और आमवासी प्रयागराज कुंभ में व्यस्त रहेंगे और उत्तराखंड राज्य में यदि नगर निकाय के चुनाव होने की प्रक्रिया जारी रही तो और उत्तराखंड वासी व साधु संतों को होने वार होने जा रहे मतदान से वंचित यदि उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया तो राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार नोटिस में बताया गया है साथ ही नोटिस प्राप्ति के तीन दिन के अंदर नगर निकाय चुनाव को तत्काल रोकने की कार्रवाई न करने के कारण, माननीय उच्च न्यायालय जाने के लिए नोटिस में चेतावनी दी गई है तथा साथ ही चुनाव निकाय को रोके जाने की जानकारी उत्तराखंड वासियों को समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाए और यदि कार्रवाई नहीं की गई तो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में याचिका दायर करने के लिए जाने की भी बाबत नोटिस में लिखा गया है