फांसी। माता-पिता सहित परिवार के 04 लोगों कत्ल करने वाले हरमीत को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जानिए पूरा मामला…

उत्तराखण्ड / सुमित यशकल्याण।

देहरादून। प्रदेश की राजधानी देहरादून के आदर्श नगर में अपनी गर्भवती सौतेली बहन, उसकी 05 साल की बच्ची और माता-पिता सहित चार लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले हरमीत सिंह को देहरादून एजीएम पंचम कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सोमवार को अपर जिला जज पंचम आशुतोष मिश्रा की अदालत ने हरमीत सिंह को दोषी करार दिया था।

हालांकि, इसके खिलाफ मुकदमे में कुल 21 गवाह पेश हुए थे। इन्हीं के आधार पर हरमीत सिंह को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 316 (गर्भस्थ शिशु की हत्या करना) में दोषी ठहराया गया। अभियोजन कोर्ट में इस बात को साबित करने में सफल रहा कि हरमीत ने इस जघन्य हत्याकांड को प्रॉपर्टी के लिए अंजाम दिया था।

यह था मामला…

23 अक्टूबर 2014 को दिवाली की रात होल्डिंग कारोबारी जय सिंह उनकी पत्नी कुलवंत कौर, बेटी हरजीत और हनी उनका नातिन सुखमणि की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, उनके शव मकान के अलग-अलग कमरों में पड़े थे, घटना में जय सिंह का नाती कमलजीत सिंह घायल था घटना का पता अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे नौकरानी राजी के आने के बाद चला था, उसके बाद पुलिस ने मौके से ही हरमीत को गिरफ्तार कर चाकू और खून से सनी उसकी टीशर्ट बरामद की थी।

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