बड़ी खबर, बहादराबाद पुलिस और हरियाणा के बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली,देखें वीडियो
हरिद्वार । देर रात्रि करीब 01.00 बजे थानाध्यक्ष बहादराबाद मय पुलिस टीम के थाना बहादराबाद से वास्ते गश्त देखरेख, शांति व्यवस्था रोकथाम जुर्म मुजायम अंदर इलाका थाना क्षेत्र में रवाना थे, कि जब पुलिस टीम सरकारी वाहन से गस्त करते हुए बहादराबाद लोहे के पुल से होते हुए नहर पटरी मार्ग से होते हुए रानीपुर झाल की तरफ आ रहे थे तो रानीपुर झाल से पहले लोहे के पुल के पास नहर पटरी पर सामने से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए जिनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एकदम से फायरिंग कर दी जिससे बचकर गाड़ी की आड़ लेकर आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए जवाबी फायरिंग की जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया जबकि एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसके पास जाने पर पास ही झाड़ियां में एक तमंचा देसी 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ घायल व्यक्ति को चारों तरफ से घेरकर नाम पता पूछा गया तो घायल व्यक्ति ने अपना नाम विनोद उर्फ विक्की राजपूत पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मोखरा खेड़ी थाना बहु अकबरपुर जिला रोहतक हरियाणा उम्र 40 वर्ष बतायाl
पूछने पर बताया कि वर्ष 2007 में हमारे गांव में ही नसीब पुत्र गौरम रहता था जिसकी मेरे भाइयों और हमसे रंजीश चली आ रही थी जिसका मैने एवं मेरे भाई अशोक पुत्र रामपाल विनोद पुत्र रामपाल कुलदीप पुत्र आजाद रमेश पुत्र कला ने मिलकर 2007 में मर्डर कर दिया था मैं तब से रोहतक जेल में बंद था तथा सितंबर 2023 में अपने माता-पिता की देखभाल के लिए 21 दिन की पैरोल पर छूटकर आया था मुझे पैरोल मिली और मैं भाग कर कई जगह पर अपनी पहचान बदल- बदल के रह रहा था और अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार आकर दौलतपुर गांव में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था ।
अभियुक्त को उम्र कैद की सजा हुई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए यहां आकर रहने लगा था अभियुक्त बदमाश को लगा कि शायद पुलिस को मुझ पर शक हो गया है और पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है इसलिए अपने बचने एवं भागने के लिए मैंने तमंचे से फायर कर दियाl घायल बदमाश से दो फर्जी आईडी भी मिली है l
उक्त अभियुक्त . अपराध संख्या, 225/2007 धारा 302,201, 34 ipc ps बहु अकबरपुर जिला रोहतक , हरियाणा से पेरोल पर आ रखा था और वापस जेल नहीं गया फरार हो गया l
उक्त मुकदमे में सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा दी गई है ।
अन्य जानकारी एकत्रित की जा रही है ।।