चरस के साथ पकड़ी गई महिला को कोर्ट ने सुनाई 5 साल कैद की सजा, 40000 का जुर्माना भी लगाया, जानिए मामला
हरिद्वार । चरस के साथ पकड़े जाने वाली महिला को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने 5 वर्ष की कैद तथा 40000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने 14 सितंबर 2017 को आरोपी महिला फिकरवती पत्नी प्यारेलाल निवासी नई बस्ती खेड़ा थाना आंवला जिला बरेली को 450 ग्राम चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। घटना के संबंध में उप निरीक्षक रमेश कुमार सैनी ने 14 सितंबर 2017 को नगर कोतवाली में आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने सहकर्मियों कांस्टेबल विक्रम वि संजीव तथा महिला कांस्टेबल पूनम भट्ट के साथ गुजरांवाला चौक से गस्त करते हुए अलकनंदा घाट पर बने पुल के पास पहुंचे तो उन्हें एक महिला दाहिने हाथ में कपड़े की थैली लिए खड़ी दिखाई दी थी जो पुलिस को देखकर तेजी से पुल की ओर चलने लगी थी। रोकने पर भी नहीं रुकी थी। शक होने पर पुलिस ने महिला को पुल के पास ही घेर घोटकर पकड़ लिया था। महिला से भागने का कारण पूछा गया तो उसने बताया था कि उसके पास 450 ग्राम चरस है इसलिए वह पकड़े जाने के डर से भाग रही थी। पकड़ी गई महिला की नियमानुसार तलाशी ली गई तो उसके दाहिने हाथ की थैली से एक छोटा तराजू व बाट, पर्स में रखे हुए 11920 रुपए तथा 450 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी महिला का चालान कर उसे जेल भिजवा दिया था ।मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह तथा बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किए गए ।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने महिला फिकरवती को दोषी पाते हुए 5 साल की कठोर कैद तथा ₹40000 जुर्माने की सजा सुनाई है ।न्यायालय ने जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश है।