साजिद के हत्यारे को आजीवन कारावास, जानिए मामला

हरिद्वार।पथरी क्षेत्र के धनपुरा गांव के साजिद हत्याकांड में तृतीय अपर सेशन जज अनिरुद्ध भट्ट ने हत्यारोपी दीपक को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 17 अक्टूबर 2015 में ग्रामीण साजिद की तेज धारदार हथियार छुरा से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मृतक साजिद के शिकायतकर्ता भाई भूरे ने हत्यारोपी दीपक समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस जांच में मृतक साजिद व हत्यारोपी दीपक के बीच नाली के विवाद को लेकर दोंनो का आपस में झगड़ा हो गया था। झगडे में हत्यारोपी दीपक ने पड़ोसी साजिद को तेज धारदार हथियार छुरा से वार कर घायल कर दिया था।मौके पर ही साजिद की मौत हो गई थी।हत्यारोपी घायलावस्था में साजिद को वहीं छोड़ कर मौके से फरार हो गए थे।रास्ते में अस्पताल ले जाते हुए साजिद की मृत्यु हो गई थी।पुलिस ने मामले में विवेचना करने के बाद हत्यारोपी दीपक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने हत्यारोपी दीपक पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम धनपुरा पथरी को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में 16 गवाह पेश किए।
न्यायालय ने दीपक को अवैध हथियार रखने का दोषी पाते हुए एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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