पति की हत्या के आरोप में पत्नी, सास-ससुर सहित 04 ससुरालियों को उम्रकैद, जानिए मामला…
हरिद्वार। ससुराल में युवक की हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने दो महिला समेत छह को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया कि 30 नवम्बर 2014 को मोनू कनखल थाना क्षेत्र में अपनी ससुराल में आया था। काफी दिनों तक बातचीत नही होने पर गांव शेखुपुरा बुलंदशहर निवासी सोनू ने अपने भाई मोनू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। छह दिन बाद गांव पंजनहेड़ी निवासी प्रमोद चौहान के गन्ने के खेत में से एक कंकाल मिला था। सूचना मिलने पर कनखल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंकाल व अन्य सामान को कब्जे में लिया था। शिकायतकर्ता सोनू ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई मोनू की शादी शिवानी पुत्री भानुप्रताप निवासी सन्देश नगर कनखल के साथ हुई थी। करीब डेढ़ साल से दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चला आ रहा है। इसी वजह से मृतक मोनू अपनी ससुराल आया हुआ था। पुलिस ने सोनू की लिखित शिकायत पर मृतक मोनू की पत्नी शिवानी, सुमित कुमार, ससुर भानुप्रताप, सास सन्तोष निवासी संदेश नगर कनखल, करन उर्फ सोनू पुत्र बसन्तराम निवासी मौहल्ला हनुमान गढ़ी कनखल व गौरव पुत्र रवि निवासी मौहल्ला कुम्हार गढ़ा कनखल के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने के मामले में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। सभी छह अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मृतक मोनू का अभियुक्ता शिवानी से प्रेम विवाह हुआ था। जिससे उसके ससुराल वाले नाखुश चल रहे थे। इसी वजह से पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद अभियुक्ता अपनी ससुराल से आकर मायके कनखल में रहने लगी थी।
अभियुक्त गण ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने के बाद मोनू के शव को टेम्पो में ले जाकर गन्ने के खेत में छिपा दिया था। मौके पर रजाई, चादर व टूटी अवस्था में मोबाइल पड़ा मिला था।
जबकि अभियुक्त गण की निशानदेही पर शव को लाने में प्रयुक्त टेम्पो, मृतक की बाईक बरामद की थी।
मृतक मोनू व उसके ससुरालियों के बीच हुई बातचीत की कॉल डिटेल निकलवाई गई थी। जिसमें मृतक व अभियुक्तगण के बीच हुई बातचीत से मृतक की मौजूदगी ससुराल में पाई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी पाया है।