प्रभारी प्राचार्य निरंजन मिश्र की जमानत अर्जी खारिज, जानिए मामला

सुमित यशकल्याण

हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने आज भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य निरंजन मिश्र की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर महाविद्यालय पर कब्जा करने के आरोप में पुलिस ने महाविद्यालय के प्राचार्य निरंजन मिश्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जिनके वकील द्वारा आज सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दी गई थी, जिस को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कुलवंत सिंह चौहान ने बताया कि प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महावीर अग्रवाल सहित 6 शिक्षाविदों पर भगवानदास संस्कृत महाविद्यालय को फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जाने का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था ।जिसमें जांच के बाद पुलिस ने महाविद्यालय के प्राचार्य निरंजन मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ,जिस पर आज सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश आर्य ने प्राचार्य की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

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