पिता की हत्या के मामले में पुत्र समेत चार लोगों को 10-10 साल की सजा, जानिए…

हरिद्वार। पिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतक की पत्नी और बेटे समेत चार को दोषी पाया है द्वितीय अपर जिला जज बी.बी. पांडे ने चारों को 10-10 साल की कारावास और ₹70000 का जुर्माना की सजा सुनाई है ।

सरकारी वकील विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि लाल सिंह निवासी सहारनपुर विकास भवन में नौकरी करता था। 19 फरवरी 2010 कोतवाली गंग नहर रुड़की क्षेत्र में ड्यूटी के लिए जा रहे लाल सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी कुसुम ने गंगनहर कोतवाली में छोटा उर्फ गौतम, सुमेर चंद और इसम सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में मृतक की पत्नी कुसुम और पुत्र रामफूल भी हत्या में शामिल पाए गए थे। मृतक की पत्नी कुसुम की मौत हो जाने के कारण उसका केस खत्म कर दिया गया था। जबकि बेटे सहित तीन आरोपियों पर कोर्ट ने 10-10 साल की सजा और ₹70000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

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