कोर्ट ने दिए पत्नी और बच्चे को हर महीने ₹30000 भरण पोषण भत्ता देने के आदेश, जानिए मामला…
उत्तराखण्ड / सुमित यशकल्याण।
देहरादून। आज पारिवारिक न्यायाधीश परिवार न्यायालय देहरादून द्वारा अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी और बच्चे को हर महीने ₹30000 भरण पोषण भत्ता देने के आदेश दिए हैं। देहरादून निवासी भावना स्वरूप व उसके बच्चे मास्टर ऋषि को भरण पोषण हेतु ₹30000 देने के आदेश दिए हैं।
बताते चलें कि भावना स्वरूप निवासी करनपुर देहरादून का विवाह वर्ष 2012 में नोएडा निवासी विवेक कुमार से हुआ था, जो सिंचाई विभाग, आगरा जिले में अवर अभियंता के पद तैनात हैं, विवाह के बाद एक पुत्र मास्टर ऋषि पैदा हुआ उसके बाद ससुराल वालों ने भावना व उसके पुत्र को अपने घर से सिर्फ पहने हुए कपड़ों में निकाल दिया, 2017 से भावना अपने मायके में रह रही थी, 2020 में पारिवारिक न्यायालय देहरादून में भरण-पोषण का वाद दायर किया, जिसमें मंगलवार को पारिवारिक न्यायाधीश द्वारा अहम फैसला सुनाते हुए ₹30000 प्रतिमाह भरण-पोषण के आदेश भावना व उसके पुत्र मास्टर ऋषि को देने के आदेश दिए हैं।
भावना की ओर से देहरादून न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार यादव की दलीलों से संतुष्ट होकर न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया गया।