चिन्मय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य आलोक कुमार को हाईकोर्ट से मिला झटका, याचिका खारिज,
हरिद्वार/सुमित यशकल्याण
हरिद्वार। चिन्मय डिग्री कॉलेज बीएचईएल हरिद्वार के प्राचार्य आलोक कुमार की नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है कॉलेज प्राचार्य पर चिन्मय शैक्षिक समिति ने कई गंभीर आरोप लगाए थे समिति के इन आरोपों के खिलाफ प्राचार्य आलोक कुमार नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचे थे जहां उन्होंने समिति के द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने आलोक कुमार की याचिका खारिज कर दी है
चिन्मय शैक्षिक समिति के अधिवक्ता मुनिश भारद्वाज ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा कॉलेज के प्राचार्य आलोक कुमार के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उनके खिलाफ प्राचार्य आलोक ने एक रिट याचिका हाईकोर्ट में WPSB 238/20 प्रस्तुत की थी जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त याचिका संधारणीय नहीं है और माननीय न्यायालय द्वारा उस याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि जो डॉ आलोक कुमार को चिन्मय शैक्षिक समिति द्वारा आरोप पत्र दिया गया कतई यह नहीं दर्शाता कि प्रबंध समिति ने अपने किसी कृत्य को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया हो,