हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज,
Haridwar /sumit yashklyan
हरिद्वार । सिडकुल में राजा फैक्ट्री के पास स्थित कब्रिस्तान मे युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका प्रथम़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 1 मई 2019 को सिडकुल थाना क्षेत्र में राजा बिस्कुट फैक्ट्री के पास कब्रिस्तान में एक व्यक्ति की लाश मिली थी । जिसकी पहचान अनिल अवस्थी मूल निवासी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई थी जो सिडकुल स्थित टीसी आई ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक पर हेल्पर का कार्य करता था। सूचना मिलने पर मृतक के भाई योगेश अवस्थी ने 3 मई 2019 को सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद विकास कुमार पुत्र उत्तम कुमार निवासी लक्ष्मी नगर रावली महदूद सिडकुल को 4 मई 2019 को गिरफ्तार किया था ।आरोपी विकास ने अनिल अवस्थी की टाइल्स के टुकड़े से चोट पहुंचाकर हत्या करना स्वीकार किया था आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया था की वह रात के समय कब्रिस्तान में मोमबत्ती जलाकर नशीला इंजेक्शन लेने की तैयारी कर रहा था तभी मृतक अनिल अवस्थी वहां पर आया था और उसने उसकी मोमबत्ती बुझा दी थी जिसके कारण दोनों में हाथापाई हो गई थी और विकास ने अनिल के माथे पर टाइल्स के टुकड़े से तीन चार वार किए थे जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। आरोपी ने पुलिस को हत्या में प्रयुक्त टाइल्स का टुकड़ा भी बरामद कराया था । आरोपी विकास की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने खारिज कर दी है।