शराब की बोतल पर ₹10 ज्यादा लेने पर आयोग ने ठोका 25 लाख का जुर्माना, जानिए मामला…
हरिद्वार / सुमित यशकल्याण।
हरिद्वार। अंग्रेजी शराब की बोतल पर रेट से 10 रू ज्यादा लेने पर उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए विक्रेता पर ₹25 लाख जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी चैंबर नंबर 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार ने विपक्षी प्रबंधक विदेशी मुद्रा की दुकान गांव धनोरी के अनुज्ञापी अशोक कुमार निवासी, हीरा हेड़ी थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 19 सितंबर 2021 को शराब की एक बोतल खरीदी थी जिसका भुगतान अपने डेबिट कार्ड से किया था बोतल पर ₹780 अंकित थे जबकि दुकान वालों ने ₹790 लिए थे, शिकायतकर्ता ने विक्रेता को ₹10 अधिक लेने की बात कही तो विपक्षी ने गाली-गलौज भी की थी, जिस पर उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कुंवर सेन ने शराब की दुकानदार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।