वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भदोरिया के पत्र का धामी सरकार ने लिया संज्ञान, दिए यह आदेश, जानिए

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में बनफूल पुरा कांड में जो कि दंगाइयों द्वारा लोगों के घरों में आग और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था उसे बात को देखते हुए हरिद्वार के एडवोकेट अरुण भदौरिया एडवोकेट ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड व पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को एक पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग की थी जिसमें अरुण भदोरिया ने मांग की थी कि दंगाइयों द्वारा जो कांड बनभूलपुरा में दंगाइयों द्वारा किया गया नुकसान उन्ही दंगाइयों से घरों में किए नुकसान की रिकवरी की वसूली की जाए । साथ ही किसी भी झुगी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को रहने ना दिया जाए क्योंकि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति किराए का मकान लेकर रह सकता है कुछ लोगों के द्वारा एक नीति बनाई जाती है कि पहले झुग्गी झोपड़ी बनाएंगे फिर वहां पर कब्जा करके धीरे-धीरे मकान बनाते हैं फिर उसे विक्रय करके और जगह जाकर झुग्गी झोपड़ी बनाकर फिर मकान बनाते हैं और उसे विक्रय करके चले जाते हैं । सरकार की जमीनों पर अवैध कब्जे करते रहते हैं इसलिए भविष्य में कोई भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो तो स्थानीय सभासद , पार्षद, ग्राम पंचायत सदस्य , ग्राम प्रधान, हल्का लेखपाल,यही लोग जिम्मेदार होने चाहिए और जिनके घर दंगाइयों की श्रेणी में आए हैं उनके लिए भी गहराई से उनके घरों के मालिकआना दस्तावेजों की जांच कराई जाकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाने चाहिए।

इन सब बातों को मध्य नजर रखते हुए अरुण भदोरिया ने पत्र फरवरी 2024 में भेजा था कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी में संज्ञान लेकर दंगाइयों से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचने पर उसी दंगाई से वसूली करने का आदेश पारित किया है जिससे यह होगा कि अब दंगाई या तो उत्तराखंड में रहेगा नहीं और अगर हुआ तो वसूली भी उसी दंगाई से होगी जिससे प्रदेश में अब दंगा होना अत्यंत ही मुश्किल होगा और यह आदेश इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी पारित किया है और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी दंगाइयों को शांत करने के लिए आदेश पारित किया है पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने प्रदेश के सभी थानों को सत्यापन पर अत्यधिक जोर देने का आदेश पारित किया है

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