कनखल के नामचीन लाला को कोर्ट ने सुनाई 06 महीने की सजा, 10 लाख 75 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया, जानिए पूरा मामला…
हरिद्वार। द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट पारुल थपलियाल ने चेक बाउंस के मामले में सती घाट कनखल निवासी प्रदुमन अग्रवाल पुत्र अमरनाथ को 06 माह के कारावास और 10 लाख ₹75000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडवोकेट तरसेम सिंह चौहान ने बताया कि बादशाहपुर निवासी रविंद्र कुमार ने कोर्ट में चेक बाउंस का मामला दायर किया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि प्रदुमन अग्रवाल से उनकी पुरानी जान पहचान थी और उसने व्यापार करने के लिये 2012 में उनसे ₹10 लाख रु उधार लिए थे, तय समय के बाद जब शिकायतकर्ता ने प्रदुमन अग्रवाल से पैसे मांगे तो उन्होंने एक 1000000 रुपए का चेक भरकर अपने हस्ताक्षर करके उन्हें दे दिया, उसके बाद शिकायतकर्ता ने चेक को अपने खाते में लगाया तो खाते में पैसे ना होने के चलते चेक बाउंस हो गया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में शरण ली। जिसमें चले मुकदमे के बाद आज कोर्ट ने प्रदुमन अग्रवाल को 06 माह का कारावास और 10 लाख 75 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।