जंगली सूअर मारने के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी, वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज यादव ने लड़ा अभियुक्त का मुकदमा…

देहरादून। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून की अदालत में अपराधिक बाद स o= 1433/2011 धारा 9,27,29,39,(83,31 व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मामले में विचाराधीन मामले को सुनवाई करते हुए अभियुक्त श्यामा के मुकदमे में अपना निर्णय सुनाते हुए वादी के पक्ष की दलीलों को नकारते हुए फैसला सुनाया और अभियुक्त श्यामा को उक्त वाद में दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने उक्त मामले में पैरवी करते हुए अभियुक्त श्यामा की ओर से दलीलें पेश की एवं मामले में जोरदार बहस कर अदालत में अभियुक्त को बरी करने की का आग्रह किया। जिसको अदालत के द्वारा गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त के अधिवक्ता मनोज कुमार यादव की दलिलो को मद्देनजर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें अभियुक्त श्यामा को बइज्जत बरी कर दिया।
मुकदमा जीतने पर अधिवक्ताओं एवं ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार यादव को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!