
हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 का आयोजन 14 मार्च 2026 (शनिवार) को हरिद्वार स्थित आयोग के परीक्षा भवन में किया जाएगा। परीक्षा दो सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दूसरा सत्र दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
परीक्षा को नकल-विहीन, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द.प्र.संहिता-197) के अंतर्गत लागू किया गया है।
आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र के आसपास लाठी, चाकू, तलवार, भाला, बंदूक, पिस्टल या विस्फोटक पदार्थ जैसे पेट्रोल व तेजाब आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, पेजर और पाठ्य सामग्री ले जाना भी पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
