द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा एवं ₹120000 का किया जुर्माना, जानिए मामला…
उत्तराखण्ड / सुमित यशकल्याण।
देहरादून। मंगलवार को द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून की अदालत ने धारा 138 चेक के मामले में विचाराधीन मामले को सुनवाई करते हुए रामू राजोरिया बनाम रमेश कुमार के मुकदमें में अपना निर्णय सुनाते हुए वादी के पक्ष में फैसला सुनाया और दोषी रमेश कुमार को 06 महीने की सजा एवं ₹120000 का जुर्माना लगाया।
वादी के अधिवक्ता मनोज कुमार यादव एडवोकेट ने उक्त मामले में पैरवी करते हुए अपनी ओर से वादी रामू राजोरिया की ओर से दलीलें पेश की एवं मामले में जोरदार बहस कर अदालत में धारा 138 चेक के मामले में रमेश कुमार को दंडित करने की का आग्रह किया। जिसको अदालत के द्वारा गंभीरता से लेते हुए वादी के अधिवक्ता मनोज कुमार यादव की दलितों को मद्देनजर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया जिसमें रमेश कुमार निवासी शास्त्री नगर, डकरा गढ़ी कैंट, देहरादून को दंडित करते हुए 06 महीने की सजा सुनाई और ₹120000 का जुर्माना लगा दिया जोकि वादी रामू राजोरिया को अदा करेगा।
मुकदमा जितने पर अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार यादव जी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।