बिग ब्रेकिंग। प्रॉपर्टी डीलर आशीष शर्मा और टूल्ली सहित तीन आरोपियों को सुनाई कोर्ट ने कठोर सजा, अन्य आरोपियों को भी सुनाई गई सजा, जानिए
हरिद्वार रुड़की कोर्ट ने आज महंत सुधीर गिरी हत्या कांड में दोषी ठहराए गए सभी आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। प्रॉपर्टी डीलर आशीष शर्मा उर्फ टुल्ली के साथ दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50_ 50,000 का जुर्माना लगाया गया है ,अन्य आरोपियों को भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है।
कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला
64- दोषसिद्ध अभियुक्तगण इम्तियाज उर्फ जुगनू व महताब उर्फ शानू प्रत्येक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं धारा 120बी / 302 के अपराध के लिए सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं मु0 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर दोषसिद्धगण एक-एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेंगे।
65- दोषसिद्ध अभियुक्त आशीष शर्मा उर्फ टुल्ली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी / 302 के अपराध के लिए सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं मु0 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्डः की धनराशि अदा न करने पर दोषसिद्ध एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।
66- दोषसिद्ध अभियुक्त हाजी नौशाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 216 के अपराध के लिए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं मु० 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर दोषसिद्ध तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।
67- दोषसिद्ध अभियुक्तगण इम्तियाज उर्फ जुगनू व महताब उर्फ शानू प्रत्येक को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अपराध के लिए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं मु0 25,000-25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर दोषसिद्धगण तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेंगे।