Home / पुलिस / झबरेड़ी कलां दोहरे हत्याकांड का वांछित आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली…

झबरेड़ी कलां दोहरे हत्याकांड का वांछित आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली…

हरिद्वार / झबरेड़ा। ग्राम झबरेड़ी कलां में बहन और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में वांछित आरोपी अमन उर्फ भरोसी को कोतवाली झबरेड़ा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए राजकीय अस्पताल हरिद्वार में भर्ती कराया गया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
26 सितंबर 2026 को ग्राम झबरेड़ी कलां निवासी अमन उर्फ भरोसी पुत्र रामकुमार ने अपनी बहन रुपा और उसके प्रेमी सूरज उर्फ मुन्ना पुत्र अशोक, उम्र करीब 18 वर्ष, की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया गया कि बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज आरोपी ने कथित तौर पर समाज में बदनामी होने की बात को लेकर दोनों की हत्या की थी। मामले में मृतक सूरज के पिता अशोक पुत्र चत्तर सिंह की तहरीर पर कोतवाली झबरेड़ा में मु.अ.सं. 158/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश और तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मोटरसाइकिल से अपने गांव की ओर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम नहर पुल पिकेट पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति तेज गति से मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और ग्राम बूढ़पुर पाल बस्ती की ओर जाने वाले मार्ग पर भागने लगा।
पुलिस टीम ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी की पहचान दोहरे हत्याकांड के वांछित अमन उर्फ भरोसी के रूप में हुई। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर उपचार के लिए राजकीय अस्पताल हरिद्वार में भर्ती कराया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बहन और सूरज के बीच प्रेम प्रसंग के कारण दोनों की हत्या करने की बात बताई है। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में कोतवाली झबरेड़ा में मु.अ.सं. 160/2026, धारा 109(1) बीएनएस एवं धारा 3/25(1-बी) आयुध अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली झबरेड़ा पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!