
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 05 सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई जनपद में घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है।
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में न होने पाए। इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी को नियमित छापेमारी कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने बताया कि भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के अनुपालन में रेलवे स्टेशन के निकट स्थित होटलों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 05 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) जब्त किए गए, जिनमें 01 इंडेन और 04 भारत गैस के सिलेंडर शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद में गैस आपूर्ति की निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए 41 गैस एजेंसियों पर 41 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर प्राकृतिक गैस, एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति एवं उपयोग की निगरानी कर रहे हैं।
प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
