
हरिद्वार। नगर निगम प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के बीच रेड़ी-पटरी लगाकर आजीविका चलाने वाले लघु व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर नगर आयुक्त दीपक कुमार गोस्वामी ने की, जिसमें लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अपर रोड सहित अन्य क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा जारी लाइसेंस धारक स्ट्रीट वेंडर्स से शपथ पत्र लिए जाने के उपरांत उन्हें चिन्हित स्थानों पर फेरी क्षेत्र सीमांकित कर कारोबार संचालन की अनुमति दी जाएगी।
अपर नगर आयुक्त दीपक कुमार गोस्वामी ने कहा कि उत्तराखंड शासन की नगरीय फेरी नीति नियमावली-2016 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में जिन स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनसे शपथ पत्र प्राप्त कर उनके वर्तमान व्यवसायिक स्थलों का चिन्हीकरण किया जाएगा। नियमों के अनुरूप स्वरोजगार संचालन की वैधानिक अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि व्यवस्था भी बनी रहे और आजीविका भी सुरक्षित रहे।
लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि वर्ष 2018 में हुए सर्वे के तहत 2545 स्ट्रीट वेंडर्स नगर निगम में पंजीकृत हैं। उन्होंने मांग की कि प्राथमिकता के आधार पर सभी पंजीकृत व्यापारियों को नियमों के तहत कारोबार संचालन की अनुमति दी जाए। साथ ही शीघ्र ही फेरी समिति की बैठक बुलाकर पंजीकृत लघु व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप व्यवस्था लागू हो सके।
बैठक में राजकुमार, लालचंद गुप्ता, विजय कुमार, चंदन सिंह रावत, धर्मपाल, नरसिंह, सचिन विकास, भोला यादव, कपिल कुमार, विकी, मोहनलाल, जय सिंह बिष्ट, अमर सिंह, ऋषि पाल, सुभाष, दिनेश, नरेश, पवन कुमार, सचिन, हरि सिंह सहित अनेक लघु व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
