जिलाधिकारी के नए आदेश जारी, कर्फ्यू में इन दुकानों को और दी गई छूट, देखे आदेश
सुमित यशकल्याण
हरिद्वार। कोरोना कर्फ्यू के दौरान चश्मे की दुकान भी 12:00 बजे तक खुली रहेंगी और उनके डिलीवरी बॉय को भी आने जाने की अनुमति दी गई है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी सी रविशंकर ने नए आदेश जारी किए हैं कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक वस्तुओं से जोड़ी दुकानों को पहले से ही खोलने की अनुमति दी गई है, अब इनमें चश्मे की दुकानों को और ऐड करते हुए नया आदेश जारी किया गया है।