सास की हत्या के आरोपी दामाद को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व ₹20000 जुर्माने की सजा, यह था मामला…
हरिद्वार / सुमित यशकल्याण।
हरिद्वार। सास की गला दबाकर हत्या करने वाले दामाद को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 20 सितंबर 2019 को सिडकुल क्षेत्र में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। शिकायतकर्ता की तीन वर्षीय पुत्री भी घर से गायब मिली थी।उसी दिन शिकायतकर्ता आकांक्षा ने अपने आरोपी पति ललित सैनी पर घर में आकर उसकी मां की गला दबाकर हत्या व तीन महीने की पुत्री को ले जाने का केस दर्ज कराया था। बताया था कि घटना से एक दिन पहले आरोपी पति ललित सैनी पुत्र रामपाल सैनी निवासी मौहल्ला विश्नोई सराय थाना नगीना जिला बिजनौर यूपी ने उसे फोन कर व्हाट्सएप चलाने की बात कहकर फोन काट दिया था। थोड़ी देर बाद आरोपी फोन छीनकर ले गया और रात में जान से मारने की धमकी दी थी।सुबह शिकायत कर्ता अपने एक परिजन के साथ दवाई लेने अस्पताल गई हुई थी। तभी उनके पीछे घर आकर आरोपी ने घटना की वारदात को अंजाम दिया था।मृतका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।शिकायत कर्ता ने बताया था कि अभियुक्त पति ललित उसकी तीन महीने की पुत्री को भी उठाकर ले गया था।सिडकुल पुलिस ने हत्याभियुक्त ललित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने ललित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹20000 जुर्माने की सजा सुनाई है।