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नवरात्र से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, ब्लिंकिट वेयरहाउस में मिलीं गंभीर अनियमितताएं…

हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडे एवं डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में आगामी नवरात्र पर्व के मध्य नजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए लगातार सघन निरीक्षण एवं नमूना संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार महिमानंद जोशी के नेतृत्व में बुधवार को हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अभियान के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा द्वारा भूपतवाला स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के वेयरहाउस प्रतिष्ठान ब्लिंकिट का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों के रखरखाव, भंडारण एवं विक्रय के संबंध में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
निरीक्षण के दौरान स्टोर में कुछ खाद्य पदार्थों की बोतलों पर फंगस लगी हुई पाई गई, जबकि कुछ रैकों पर भी फंगस पाया गया। अस्वच्छकारी एवं अस्वास्थ्यकारी दशाओं में खाद्य पदार्थों के भंडारण के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई है। संबंधित प्रावधान के तहत ₹2,00,000 तक के अर्थदंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उक्त स्टोर में कई ब्रांडों की इंपोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के लेबलिंग संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रखी हुई पाई गईं। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त समस्त कोल्ड ड्रिंक्स को सीज कर दिया गया है। साथ ही ब्लिंकिट के स्टोर तथा संबंधित मार्केटिंग, सप्लायर एवं थोक विक्रेता फर्मों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित की गई। इस संबंध में दिल्ली स्थित मार्केटिंग कंपनियों कैनोपस ग्लोबल वेंचर्स, स्नेकस्टार एवं एस मार्केटिंग आदि को मिथ्या छाप कोल्ड ड्रिंक्स के मार्केटिंग, आयात, भंडारण एवं विक्रय के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। मिथ्या छाप खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण, पैकेजिंग एवं विक्रय पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत अधिकतम ₹3,00,000 तक के अर्थदंड का प्रावधान है।
निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर उक्त स्टोर के मैनेजर द्वारा पेस्ट कंट्रोल संबंधी अभिलेख, कार्मिकों के मेडिकल फिटनेस संबंधी अभिलेख, कार्मिकों के प्रशिक्षण संबंधी अभिलेख, एफएसएमएस संबंधी अभिलेख, स्टोर की साफ-सफाई का रिकॉर्ड, चूहों की रोकथाम के संबंध में की गई व्यवस्था संबंधी अभिलेख तथा डैमेज खाद्य सामग्री संबंधी अभिलेख आदि उपलब्ध नहीं कराए जा सके। ब्लिंकिट स्टोर के निरीक्षण में मिली गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा द्वारा प्रतिष्ठान के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत नोटिस की संस्तुति की गई है। मिलावट के संदेह के आधार पर उक्त स्टोर से कुट्टू के आटे के 2 नमूने, पनीर का 1 नमूना, मिठाई का 1 नमूना एवं ब्रेड का 1 नमूना, कुल 5 नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। सभी नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए प्रेषित किया गया। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात संबंधित स्टोर एवं निर्माता तथा विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आगामी त्यौहार एवं यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ भंडारण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी रखा जाएगा।

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