
हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड देहरादून विनय शंकर पांडे एवं डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार के सहायक आयुक्त / अभिहित अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार कैलाश चंद्र टम्टा द्वारा नगर निगम क्षेत्र के श्रवणनाथ नगर, शिवमूर्ति चौक, रानीपुर मोड़ आदि क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण एवं नमूना संग्रह अभियान चलाया गया। अभियान के तहत एक यात्री की शिकायत के आधार पर श्रवण नाथ नगर, रेलवे रोड, हरिद्वार स्थित श्री श्याम रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। रेस्टोरेंट के किचन में अत्यधिक गंदगी पाए जाने एवं रेस्टोरेंट में कॉकरोच और चूहों की सक्रियता मिलने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्यवाही की गई तथा प्रतिष्ठान से मसाला डोसा का एक विधिक नमूना जांच हेतु लिया गया, साथ ही खाद्य कारोबारकर्ता, कार्मिकों का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल संबंधी अभिलेख, पेयजल की जांच रिपोर्ट आदि अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता को प्रतिष्ठान में सुधार करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया। यदि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अपेक्षित सुधार नहीं किया गया तो खाद्य पंजीकरण निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। विकास कॉलोनी निकट ओल्ड रानीपुर मोड़, हरिद्वार पर स्थित थोक विक्रेता /वितरक फर्म भगवती ट्रेडर्स का निरीक्षण कर संदेह के आधार पर प्रतिष्ठान से नंद केसरी ब्रांड गाय का घी एवं गोल्डन क्रॉउन ब्रांड शहद के विधिक नमूने जांच हेतु लिये गये। इसके अतिरिक्त रानीपुर मोड़ के पास सूर्या कॉम्प्लेक्स में संचालित रेस्टोरेंट बैरागी राजमा चावल का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उक्त रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीकरण गलत पाया गया, खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा रेस्टोरेंट का पंजीकरण न लेकर फुटकर विक्रेता की श्रेणी का पंजीकरण प्रस्तुत किया गया जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 61 के तहत चालानी कार्यवाही की गई।









