कोर्ट ने सुनाई थाना श्यामपुर के पूर्व थानाध्यक्ष को 02 साल कैद की सजा, जानिए मामला…
हरिद्वार। थाना श्यामपुर की पूर्व थानाध्यक्ष साधना त्यागी को कोर्ट ने 02 वर्ष की कैद व ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी साधना त्यागी को अपील करने का समय देते हुए जमानत पर रिहा भी कर दिया है। मामला वन विभाग के गैंडी खता रेंज का है। 2004 में वन क्षेत्र अधिकारी जगदीश प्रसाद कुकरेती ने न्यायालय में एक परिवार दायर किया था। जिसमें बताया गया था कि 01 सितंबर 2004 को दोपहर के समय वनरक्षक सुखदेव कुकरेती अपने सहकर्मियों के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, उन्हें वहां खैर के चार पेड़ कटे पड़े मिले, कुछ देर बाद मौके पर श्यामपुर थाने की तत्कालीन थानाध्यक्ष साधना त्यागी अपनी 04 महिला सहकर्मी और 25 पुलिसकर्मियों के साथ दो ट्रैक्टर ट्राली लेकर पहुंची और खैर की लकड़ी और ट्रैक्टर ट्राली में भरकर क्षेत्र से बाहर ले गई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने साधना त्यागी को दोषी पाया अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण वोहरा के कोर्ट ने साधना त्यागी को 02 वर्ष की सजा सुनाई है।