प्रभारी प्राचार्य निरंजन मिश्रा की जमानत याचिका सत्र न्यायालय से भी हुई खारिज,ये है मामला
सुमित यशकल्याण
हरिद्वार श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर षडयंत्र पूर्वक कब्जा करने के मामले में जेल में बंद प्रभारी प्राचार्य निरंजन मिश्र की जमानत को सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे में सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
बता दे कि 14 जून 2019 को प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कोतवाली ज्वालापुर में शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया था कि आरोपी विनय बगाई, प्रोफ़ेसर महावीर अग्रवाल, अजय चोपड़ा, डॉ अरविंद नारायण मिश्र, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार तिवारी व डॉक्टर भोला झा आदि ने षड्यंत्र रच कर व दस्तावेजों में फर्जी तरीके से कूट रचना कर संस्था पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपियों ने नाजायज लाभ कमाने के उद्देश्य से राज्य व केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए चिटफंड सोसाइटी पंजीकृत करा कर धन प्राप्त करने का आरोप भी लगा था।
मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी नंदकिशोर ग्वाडी ने विवेचना के दौरान महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य निरंजन मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी। उसके बाद उनके वकील दोबारा मामले की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे की कोर्ट में डाली गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।